सन् 1874 में भारतीय विधान मंडल में स्वीकृत 14वें जिला अनुसूचित अधिनियम द्वारा स्थानीय शासन को अधिनियम में निर्दिष्ट क्षेत्रों में विधि लागू करने के नए अधिकार प्राप्त हुए।
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त्रिपुरा की वाम सरकार की तर्ज पर यहां भी स्वायत्त शासन और अनुसूचित अधिनियम की 5वीं व 6ठी धारा लागू करके आदिवासियों की जमीनें वापस करवाईं जा सकती थीं।
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सन् 1874 में भारतीय विधान मंडल में स्वीकृत 14 वें जिला अनुसूचित अधिनियम द्वारा स्थानीय शासन को अधिनियम में निर्दिष्ट क्षेत्रों में विधि लागू करने के नए अधिकार प्राप्त हुए।
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त्रिपुरा की वाम सरकार की तर्ज पर यहां भी स्वायत्त शासन और अनुसूचित अधिनियम की 5 वीं व 6 ठी धारा लागू करके आदिवासियों की जमीनें वापस करवाईं जा सकती थीं।